आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 मई को कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों पर केंद्रीय बैंक के फैसले से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग या तो अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं या अपनी सुविधानुसार उन्हें बदल सकते हैं।
इसके लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई है। बैंकों में यह सुविधा 23 मई से शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि बैंक जमाकर्ताओं से कुछ जानकारी मांग रही हैं. इस संबंध में बैंकों का दृष्टिकोण एक समान नहीं है। यदि आप अपने खाते में 2,000 रुपये के नोट जमा करना चाहते हैं तो जमा नियम आप पर लागू होंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या कहता है नियम?
आयकर नियमों के अनुसार, एक लेनदेन में बैंक खाते में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने पर जमाकर्ताओं को अपने पैन का उल्लेख करना आवश्यक है। इनकम टैक्स के रूल 114बी में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बैंक या डाकघर में 50,000 रुपये से अधिक जमा करता है, तो उसे अपना पैन विवरण देना होगा। अगर डिपॉजिट 50,000 रुपये से कम है तो पैन डिटेल्स देना जरूरी नहीं है।
RBI ने क्या कहा है?
रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा भी दी है। इसका मतलब यह है कि आप अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के लिए बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है।
इसका मतलब है कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये के नोट ही बदल सकेंगे। इसके लिए आपको अपने बैंक की होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर या कार्यालय के निकटतम बैंक शाखा में जाकर विनिमय कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें – UPSC Topper From UP: बलिया के लाल का कमाल, UPSC में 16वीं रैंक लाकर संभालेंगे DM की कुर्सी
इनकम टैक्स के नियम का क्या मकसद है?
अगर आपके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास 2000 रुपये के नोट हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं या बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। 50,000 रुपये से अधिक जमा पर पैन देने में कोई हर्ज नहीं है। दरअसल, 50,000 रुपये से अधिक जमा पर पैन बताने का आयकर नियम का मकसद ज्यादा मूल्य के लेनदेन पर नजर रखना है.
बचत के पैसे जमा कराने में नुकसान नहीं
अगर आपने या परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी बचत 2000 रुपये के नोटों में रखी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने बैंक खाते में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक जमा कर सकते हैं। अगर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिलता है तो आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी।